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Indian Polity (SSC, Railway, Police & All State exam)Chapter Unit

राष्ट्रपति

1. राष्ट्रपति का परिचय:

  • राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका के प्रमुख हैं।
  • भारतीय संविधान के भाग 5 (अनुच्छेद 52 से 62) में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
  • राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander) भी हैं।

2. राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of President):

राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल (Electoral College) के माध्यम से किया जाता है।

  1. निर्वाचक मंडल का गठन (Electoral College):

    • निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
      • लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
      • सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
  2. चुनाव की प्रक्रिया:

    • अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation):
      • यह एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) की प्रणाली पर आधारित है।
    • मतों का मूल्य:
      • प्रत्येक विधायक और सांसद का वोट का मूल्य होता है, जो उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता को दर्शाता है।
    • निर्वाचन अधिकारी:
      • राष्ट्रपति का चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में होता है।
  3. योग्यता (अनुच्छेद 58):

    • राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
      • भारतीय नागरिक होना।
      • कम से कम 35 वर्ष की आयु।
      • लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य।
      • लाभ के किसी पद पर न होना।

3. राष्ट्रपति का कार्यकाल (Tenure of President):

  1. कार्यकाल की अवधि (अनुच्छेद 56):

    • राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
    • वह पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।
  2. पद से हटाने की प्रक्रिया (Impeachment):

    • राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर पद से हटाया जा सकता है।
    • अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाती है।

4. राष्ट्रपति की शक्तियाँ:

राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। उनकी शक्तियां निम्नलिखित हैं:

  1. कार्यकारी शक्तियां:

    • राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सभी कार्यों का प्रमुख होते हैं।
    • सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं:
      • प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य।
      • राज्यपाल।
      • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
    • भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति
  2. विधायी शक्तियां:

    • संसद का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार।
    • संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति।
    • संवैधानिक संशोधन और अन्य विधेयकों पर हस्ताक्षर।
    • लोकसभा के भंग होने पर अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 123)।

5. राष्ट्रपति की भूमिका आपातकाल में (Emergency Role):

राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं:

  1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):

    • जब देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से खतरा हो।
  2. राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356):

    • जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए।
  3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):

    • जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो।

6. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां:

राष्ट्रपति को विधायी मामलों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं:

  1. संसद से संबंधित शक्तियां:

    • सत्र बुलाना और स्थगित करना:
      • राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकते हैं और आवश्यकतानुसार स्थगित कर सकते हैं।
    • संसद को भंग करना:
      • लोकसभा को भंग करने का अधिकार।
  2. विधेयकों पर स्वीकृति:

    • संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता।
    • राष्ट्रपति के विकल्प:
      • विधेयक को स्वीकृति देना।
      • पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद को वापस भेजना।
      • (यदि पुनः पारित होता है, तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करना होता है)।
  3. धन विधेयक (Money Bill):

    • धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है।
    • धन विधेयक पर राष्ट्रपति इसे रोक नहीं सकते।
  4. अध्यादेश जारी करना (Ordinance):

    • अनुच्छेद 123:
      • जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
      • अध्यादेश का प्रभाव संसद के अगले सत्र के समाप्त होने तक रहता है।
  5. विशेष पता:

    • राष्ट्रपति संसद के सत्र की शुरुआत और नए लोकसभा के गठन पर विशेष संबोधन करते हैं।

7. राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां:

राष्ट्रपति को न्यायपालिका से संबंधित कई शक्तियां प्राप्त हैं:

  1. क्षमा करने का अधिकार (Power of Pardon):

    • अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति को विशेष दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है।
    • वह निम्नलिखित दंडों को माफ कर सकते हैं:
      • क्षमा (Pardon): पूरी सजा माफ करना।
      • रियायत (Remission): सजा की अवधि कम करना।
      • विलंबन (Respite): सजा में देरी करना।
      • स्थानांतरण (Commute): सजा को कम गंभीर सजा में बदलना।
  2. मृत्युदंड पर पुनर्विचार:

    • राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ या कम कर सकते हैं।

8. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां:

राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थितियों में विशेष अधिकार दिए गए हैं:

  1. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) - अनुच्छेद 352:

    • बाहरी आक्रमण, युद्ध, या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में लागू।
    • संसद और राज्य सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति को स्थानांतरित हो जाती हैं।
    • मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19) को निलंबित किया जा सकता है।
  2. राज्य आपातकाल (President’s Rule) - अनुच्छेद 356:

    • यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो।
    • राज्य की विधायिका और कार्यपालिका का नियंत्रण राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है।
  3. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) - अनुच्छेद 360:

    • देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा होने पर लागू।
    • संसद और राज्य सरकार के वित्तीय अधिकार राष्ट्रपति के अधीन हो जाते हैं।

9. राष्ट्रपति के विशेषाधिकार:

  1. विदेश मामलों में भूमिका:

    • राष्ट्रपति भारत के विदेशी संबंधों का प्रमुख होते हैं।
    • वह अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों पर हस्ताक्षर करते हैं।
  2. सशस्त्र बलों का नेतृत्व:

    • राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं।
    • युद्ध और शांति के मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार।
  3. नामांकन का अधिकार:

    • राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों और लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं (102वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त कर दिया गया)।

10. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध:

  1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति:

    • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं।
    • लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है।
  2. मंत्रिपरिषद की सलाह:

    • राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
    • अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है।

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